जयपुर। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्स यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका दिया है। यूनिवर्सिटी के बने हॉस्टल को सरकारी जमीन पर मानते हुए याचिका दस दस लाख रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दी है।
इस मामले में जेडीए ने दिए थे हास्टल की जमीन को सरकारी जमीन पर मानते हुए यहां बने भवन खाली करने का आदेश दिया था।
निम्स यूनिवर्सिटी ने इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई। इसके बाद निम्स यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की जो भी जुर्माना समेत खारिज हो गई।